उत्तराखंड

Corona curfew में बेवजह बाहर घूमने वालों पर होगी अब सख़्त कार्यवाही, DGP अशोक कुमार ने VC के माध्यम से जारी किए निर्देश

देहरादून –राज्य में जारी कोविड कर्फ़्यू में पुलिस अब और सख्ती करेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, समस्त जनपदों/वाहिनियों के प्रभारियो, अन्य जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ कोरोना से सम्बन्धित बैठक की गई ।

बैठक में अशोक कुमार- पुलिस महानिदेशक द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए निम्न महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये है

1- राज्य के जनपदों में लाॅकडाउन लगने उपरान्त भी बहुत से व्यक्ति अनावश्यक कार्यों के बाहर घूम रहें हैं, अतः रोड पर आने वाले सभी व्यक्तियों की  सख्ती चैकिंग की जाए और जो व्यक्ति फालतू घूमते दिखें उनका चालान करें एंव उन्हे पाबन्द करें।

2- इस महामारी के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा आॅक्सीजन एवं हाॅस्पिटलों में बैड की कालाबाजारी की जा रही है, इसके अतिरिक्त कुछ लोग एम्बुलेन्स का किराया भी बहुत ज्यादा ले रहें हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए यदि उपरोक्त कालाबजारी में किसी अस्पताल अथवा अस्पताल कर्मी की सलिप्तता प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाए।

3- बाहर से आने व्यक्तियों के शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है साथ ही आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है। बाॅर्डर के जनपद के प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे व्यक्तियों को ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाए जो उपरोक्त शर्तों का पालन करते हैं।
4- फ्रन्टलाईन पर कार्य कर रहे पुलिसकर्मी अच्छे मास्क एवं फेस शील्ड का उपयोग करें।

5- लावारिस मृतक व्यक्तियों के दाह संस्कार कार्य में एस0डी0आर0एफ0 का प्रयोग किया जाए क्यांेकि एस0डी0आर0एफ0 के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त एस0डी0आर0एफ0 को इन परिस्थितियों हेतु प्रशिक्षण प्राप्त है, इस कार्य हेतु एस0डी0आर0एफ0 द्वारा पी0पी0ई0 किट पहनकर दाह संस्कार किये जाने एवं सम्बन्धित थाना पुलिस को शांति व्यवस्था हेतु उक्त स्थल मौजूद रहने के निर्देश दिये गए।

6- किसी पुलिस के कर्मी को स्वयं या उसके परिवार हेतु आॅक्सीजन की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरन्त पुलिस लाईन या बटालियन से आॅक्सीजन उपलब्ध कराई जाय।

7- पी0ए0सी0 की प्रत्येक प्लाटून एवं जनपद के प्रत्येक थाने मे पल्स आॅक्सीमीटर एवं थर्मामीटर भी उपलब्ध कराए जांए

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