कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने मंत्री समेत कई लोगों को भेजा नोटिस
नैनीताल_ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ऋषिकेश से वर्तमान विधायक और धामी सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल समेत कई लोगो को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। विधानसभा चुनाव अचार संहिता के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैंसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगो को बांटे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका की न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई की है। जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, भारत निर्वाचन आयोग , चुनाव आयोग उत्तराखण्ड, उत्तराखंड सरकार, विधान सभाध्यक्ष, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम / रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छः सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई है। ऋषिकेश निवासी और पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे कनक धनई ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पाँच करोड़ रुपया निकालकर लोगो को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधान सभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट चार हजार नौ सौ पिछत्तर रुपये के बनाए गए है। जिनमे 3 फरवरी व 9 फरवरी की तिथि अंकित है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए है। इस मामले की जाँच की जाय और जाँच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाय। याचिकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग ,स्पीकर लेजिस्लेटिव असम्बली विधान सभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम / रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून व कैबिनेट प्रेमचन्द्र अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।