सचिवालय परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर लगी रोक, बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम-आदेश जारी
उत्तराखंड सचिवालय परिसर में सचिवालय प्रशासन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना कार्यक्रम/समारोह का आयोजन किया जा रहा है तथा आयोजित होने वाले समारोह में लाउडस्पीकर का भी प्रयोग किया जा रहा है। लाउडस्पीकर की बजह से अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही उस दिवस को आयोजित होने बाली बैठकों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिकत विभिन्न संगठनों द्वारा सचिवालय परिसर में संगठन के बैनर आदि भी चस्पा किये जाते है, जो कि अनुचित है।
ऐसे में सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-662 दिनाक 6 अप्रैल, 2011 एवं कार्यालय आदेश संख्या:- 472 दिनांक 17 अप्रैल 2013 के क्रम में सम्यक, विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर में सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/समारोह आदि का आयोजन नही किया जायेगा ना ही लाऊडस्पीकर का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी संगठन आदि द्वारा सचिवालय प्रशासन विभाग की अनुमति को दिना सचिवालय परिसर में बैनर आदि को चस्पा नहीं किया जायेगा। यह आदेश ताकालिक प्रभाव से लागू होगा।