PWD प्रमुख हरीओम शर्मा को मिला 03 माह का सेवा विस्तार, 30 जून को हो रहे है सेवा निर्वित
उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बार फिर से एक अधिकारी के सेवा विस्तार का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में किसी अधिकारी का सेवा विस्तार होना कोई नई बात नहीं है। नया मामला लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा का है जिनके सेवा विस्तार को मंजूरी मिल गई है।शासन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, जो दिनांक 30.06:2021 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं द्वारा वर्तमान में राज्य सैक्टर की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ केन्द्र संचालित अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना (All Weather Road. राष्ट्रीय राजमार्ग (ORIGINAL) की परियोजना तथा केन्द्रीय सडक अवस्थापना निधि (CRF) पोषित योजना) को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 को नियंत्रित करने हेतु राज्य में समय-समय पर लगाये गये लॉकडाउन के दृष्टिगत राज्यान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित समस्त निर्माण कार्य / परियोजनायें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जिन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत हरिओम शर्मा को लोक निर्माण विभाग में किये गये कार्यानुभवों एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में 03 माह का सेवा विस्तार दिये जाने की मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। हरिओम शर्मा का सेवा विस्तार विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप किया जा रहा है, भविष्य के लिए इसे किसी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। श्री हरिओम शर्मा को दिये गये सेवा विस्तार को सरकार 03 माह से अन्यून कर सकती है या 01 माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त कर सकती हैं।