Tuesday, April 30, 2024
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उत्तराखंड

बड़ी ख़बर: उत्तराखंड प्रदेश में ओमिक्रोन के सामने आए 03 नए मामले, कुल ओमिक्रॉन पीड़ितो की संख्या हुई 04, उत्तराखंड में सरकार ने लगाया नाईट कर्फ़्यू

देहरादून। कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेशभर में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा।

नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकांश सेवाएं खुली रहेंगी। हालांकि निजी वाहनों से निकलने वालों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही आवागमन की इजाजत दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था सोमवार रात से ही शुरू हो गई है। इस दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी।

नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐलोपैथी अस्पतालों के साथ ही आयुष अस्पतालों को भी खुले रहने की इजाजत होगी। परिवहन निगम की बसों को राज्य व राज्य के बाहर परिहवन निगम की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार संचालन की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों से टिकट के आधार पर यात्रा की अनुमति, इन वाहनों को रात में चलने की इजाजत दी जाएगी।

ये सेवाएं खुली रहेंगी

-सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं

– सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की इजाजत

– तेल,गैस का उत्पादन, वितरण और परिवहन

– पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट खुले रह सकेंगे

– बिजली उत्पादन, वितरण, कर्मचारियों का आवागमन,

– डाक सेवाएं

– इंटरनेट, दूर संचार और प्रसारण सेवाएं,

– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस,

– माल वाहक वाहनों को आवागमन व लोड, अपलोड की इजाजत,

– प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मचारी, वाहनों का आवागमन,

– कोविड मानकों के तहत उद्योगों को भी चलाने की इजाजत होगी

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