उत्तराखंड

नकारा सरकारी कर्मचारी होंगे बाहर

देहरादून–शासन ने अब 50 वर्ष से अधिक आयु के लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सचिवालय प्रशासन ने निजी सचिव संवर्ग और लेखा विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिकों का ब्योरा तलब किया है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पात्र हैं।
प्रदेश सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु के भ्रष्ट, लापरवाह व नकारा कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए शासन को निर्देशित कर चुकी है। इसी कड़ी में शासन ने इसी मई में एक आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत करने को कहा था। दरअसल, वित्तीय हस्तपुस्तिका में यह प्रविधान है कि राज्याधीन सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी भी सरकारी सेवक को उसका नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए तीन माह का नोटिस अथवा तीन माह का वेतन देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकता है।

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