उत्तराखंड

हड़ताली कर्मचारियों पर सख़्त हुई तीरथ सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में हो मुक़दमा दर्ज- cm

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत् कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आन्दोलन करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उक्त सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि इस महासंकट काल में अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें अन्यथा की स्थिति में हड़ताल व आन्दोलनरत् कार्मिकों को सेवा से पृथक करते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में मुख्य सचिव, को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *