उत्तराखंड

Dehradun COVID-19 curfew को लेकर DM ने किए आदेश जारी, नियमो का पालन कराने के लिए अधिकारियों को सख़्त आदेश

देहरादून- जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सुबह 09 बजे से वार प्रातः 05 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। यानी कल से माह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा
उक्त के दौरान निम्नवत छूट रहेगी: चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं यथा-फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। इनसे सम्बंधित दुकाने भी खुलेगी
मेडिकल की दुकाने तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकेगें। हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की छूट होगी। साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू में टिफीन की होम डिलवरी में छूट रहेगी । एडीएम प्रशासन गिरीश गुणवंत ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के पालन के निर्देश दिये गए है।

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