Friday, May 17, 2024
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उत्तराखंड

कोरोना डेथ ऑडिट में सहयोग ना देने वाले अस्पतालों को DM की चेतावनी, दो दिन के भीतर फ़ॉर्म भरकर करे जमा- नहीं तो आपदा अधिनियम में होगी कड़ी कार्यवाही

देहरादून, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि जो चिकित्सालय डेथ आॅडिट में सहयोग नहीं दे रहें है तथा अपने चिकित्सालय में कोविड के दौरान हुई मृत्यु का विवरण उपलब्ध नही करा रहे हैं, ऐसे सभी चिकित्सालयों को 2 दिन के भीतर एन.सी.डी.सी फार्म पर विवरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित करने तथा विवरण प्रस्तुत करने अथवा डेथ आॅडिट में सहयोग ना करने वाले चिकित्सालयों पर क्लीनिक इस्टबलिसमेंट एक्ट एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों को अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में निर्धारित लक्ष्य से कम सैम्पलिंग ना हो, इसके लिए सभी चिकित्सा अधीक्षक एवं एमओआईसी अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सैम्पलिंग का लक्ष्य पूरा करने हेतुे चिकित्सा अधीक्षक एवं एमओआईसी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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