Friday, May 17, 2024
Latest:
उत्तराखंड

बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जनपद का बॉर्डर सील, कुल 01 लाख 18 हजार 264 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद बागेश्वर की 47-बागेश्वर (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 05-09-2023 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 07:00 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उल्लिखित उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *