बड़ी ख़बर: राजधानी में COVID dedicated hospitals का लाइसेन्स हो सकता है निरस्त, 12 बजे तक अनिवार्य तौर पर जमा करनी होगी कोविड डेथ रिपोर्ट- DM
देहरादून, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि कोविड के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय जिन्होंने अभी तक निर्धारित प्रारूप पर कोविड के दौरान हुई मृत्यु का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे चिकित्सालयों को 12 बजे तक अनिवार्य रूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।साथ ही दिए गए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत ना करने की दशा में सम्बन्धित चिकित्सालय के विरूद्ध क्लीनिकल इस्टबलिसमेंट एक्ट के तहत लाईसेंस निरस्तीकरण करने की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए।