Social media के माध्यम से भ्रामक ख़बर का किया जा रहा है प्रचार, कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू० 4.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराने की नहीं है कोई व्यवस्था- उत्तराखंड शासन
उत्तराखंड शासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मिडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू० 4.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
उक्त के सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एम०एच०ए० पत्र संख्या 327 / 2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि “वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund: SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (National Disaster Response Fund: NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण” किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-33-04 / 2020- एन०डी० एम०-1, दिनांक 15.04.2021 में “item and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19 में 1. Measures for quarnatine, sample collection and screening: तथा 2 2. Procurement of essential equipments / labs for response of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने उल्लेख नहीं किया गया है।
अतः सोशल मिडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) / राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि ( NDRF) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है।