Unlock-4 को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइन, मिली राहत
नई दिल्ली- गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दी है. अनलॉक-4 गाइडलाइन के अनुसार, देशभर में 7 सितंबर से सशर्त मेट्रो और ट्रेनों को चलाने की योजना बन रही है. हालांकि, अभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. वहीं, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी मंजूरी दी गई है.
केंद्र सरकार ने शनिवार देर शाम अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो-ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी. सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके इसका फैसला लिया गया है. सरकार के निर्देशों के अनुसार, ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे.
अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार, सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से दी गई है. इसमें केवल 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी. मोदी सरकार के निर्देशों के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी. मेट्रो में सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. मेट्रो रेल को चलाए जाने की मंजूरी दी गई है. यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू होगी.
सरकार के निर्देशों के अनुसार, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, हालांकि, पहले की तरह ही ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक शिक्षक-गैर शिक्षक स्टाफ को स्कूलों में बुला लिया गया है, ताकि ऑनलाइन शिक्षा/टेली-काउंसलिंग से जुड़े कार्यों को वे कर सकें. हालांकि, 9-12वीं के विद्यार्थी अपने शिक्षक से मिल सकते हैं.
कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अपने मन से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है. इसके लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ेगी. हालांकि, कंटेंमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी.
वर्तमान में देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 34,63972 पहुंच गई है. इनमें से 26 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि करीब साढ़े सात लाख अभी भी एक्टिव मामले हैं. आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की वजह से करीब 62 हजार लोगों की मौत हो चुकी है.