उत्तराखंड

परिवहन विभाग की भी नई SOP होगी जारी, 100% सवारी के साथ वाहन संचालन की मिल सकती है मंज़ूरी

उत्तराखंड प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा। राज्य परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। सोमवार को परिवहन विभाग ने 75 प्रतिशत सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों के संचालन की एसओपी जारी की थी। जिसमें अब विभाग बदलाव की तैयारी कर रहा है।

ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2.  विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4.  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।

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