Monday, April 29, 2024
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उत्तराखंड

उत्तराखंड में unlock 3.0 की गाइडलाइन लागु

देहरादून– केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3 की गाइड लाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत लॉकडाउन केवल केंट कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगेवही सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की अनुमति रहेगी जिसमें स्कूल कॉलेज शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे वही इंडिपेंडेंस डे के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा वही बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा इसके अलावा करुणा का टेस्ट करके आने वाले यात्रियों को मंजूरी मिलेगी जिनकीी रिपोर्ट नेगेटिव होगीवही कोरोना से संक्रमित राज्यों से या शहरों से आने वाले  तमाम  यात्रियों को 14 दिन का qurentine होना अनिवार्य होगावही राज्य के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी और राज्य के अंदर आने जाने पर किसी को भी क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी वही ऐसे तमाम यात्री जो एसिंप्टोमेटिक है अगर वह उत्तराखंड आ रहे हैं चाहे वह अन्य देशों से ही क्यों ना हो उनको स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा इसके अलावा 14 दिन का क्वॉरेंटाइन होना होगा वही प्रदेश भर में सभी होटल होमस्टे वह हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी लेकिन तमाम होटल मैनेजमेंट के लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि जो भी बुकिंग ले वह 7 दिन की कम से कम हो वही जो भी यात्री अपना कोरोना टेस्ट करवाकर उत्तराखंड आ रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें इस तरह की की किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होगी वही सभी रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होगा वही शॉपिंग मॉल भी प्रदेश भर में खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा वहीं राज्य भर के सभी बाजारों को खोलने के आदेश कर दिए गए हैं प्रदेश भर के तमाम शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी ब्याह के लिए खोला जा सकेगा लेकिन शादियों में 50 से ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे इसके पूरी तरीके से इंतजाम रहे

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