Friday, April 26, 2024
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पाकिस्‍तान की कोर्ट ने कहा, अल्ताफ हुसैन ने पार्टी नेता इमरान फारूक की हत्या का आदेश दिया था

पाकिस्‍तान की कोर्ट ने कहा, अल्ताफ हुसैन ने पार्टी नेता इमरान फारूक की हत्या का आदेश दिया था

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने 2010 में ब्रिटेन में पार्टी नेता इमरान फारूक की हत्या का आदेश दिया था। फारूक सितंबर 2010 में उत्तरी लंदन में अपने ग्रीन लेन स्थित घर के बाहर मृत मिले थे। उनसे पहले एक और वरिष्ठ एमक्यूएम नेता रजा हैदर की कराची में हत्या कर दी गयी थी।

अल्ताफ हुसैन और अन्‍य को भगोड़ा घोषित किया
गुरुवार को इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसले में कहा कि यह साबित हो गया है कि अल्ताफ हुसैन ने इमरान फारूक की हत्या का आदेश दिया था।अदालत ने दोषी खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जम अली को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने उन्हें मृतक के परिवार को दस-दस लाख रुपये देने का आदेश भी दिया। अदालत ने अल्ताफ हुसैन, इफ्तिखार हुसैन, मुहम्मद अनवर और काशिफ कामरान को सुनवाई में शामिल नहीं होने पर भगोड़ा घोषित किया।

आतंकवाद से जुड़े मामले पर हुसैन पर चल रहा है मुकदमा
गौरतलब है कि अल्ताफ हुसैन ने साल 2016 में लंदन से पाकिस्‍तान में एक भाषण दिया था। जिसमें आरोप है कि उन्‍होंने पाकिस्‍तान के खिलाफ अपने अनुयायियों के लिए एक कथित घृणास्पद भाषण दिया था। इसमें उन्‍होंने अपने अनुयायियों से पाक के खिलाफ कानून हाथ में लेने का आह्वान किया था। आतंकवाद के अपराध से जुड़े इस मामले में बीते 10 अक्‍टूबर, 2019 को ब्रिटेन के क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। उन्‍होंने बीते दिनों भारत से शरण मांगी थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब नहीं दिया था।

पिछले दिनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक और नेता अल्ताफ हुसैन ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा था कि लोगों को सच्चाई बताने के कारण उनकी जान कभी भी जा सकती है। उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या को कोई भी रंग दिया जा सकता है, लेकिन यह एक पूर्व-निर्धारित हत्या होगी।

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